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जाग जाइए! HRA छूट का सुनहरा मौका हाथ से न जाए (AY 2025-26)
सारांश
AY 2025-26 के लिए HRA छूट का लाभ उठाएं! E-filing के नए नियमों के साथ, निवास स्थान, किराया रसीद, और PAN जैसे विवरण जरूरी हैं। समय पर ITR फाइल करें, टैक्स बचाएं। 15 सितंबर 2025 तक HRA का लाभ उठाने के लिए अभी शुरू करें!
HRA छूट: टैक्स बचाने का आसान तरीका!
क्या आप हर महीने किराए पर खर्च करते हैं और फिर भी टैक्स में छूट का फायदा नहीं उठा रहे? HRA (House Rent Allowance) आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जिससे आप आयकर में बड़ी बचत कर सकते हैं। लेकिन AY 2025-26 के लिए नए नियमों को समझना जरूरी है। चलिए, इसे आसान और रोचक तरीके से समझते हैं, जैसे कोई बड़ा भाई सलाह दे रहा हो!
HRA छूट क्या है?
HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो आपकी सैलरी का हिस्सा है और किराए पर रहने वालों को टैक्स में छूट देता है। यह आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत मिलता है। अगर आप पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं, तो HRA छूट का लाभ ले सकते हैं। लेकिन नए नियमों ने इसे और पारदर्शी बना दिया है।
HRA छूट के लिए नए नियम (AY 2025-26)
इस बार आयकर विभाग ने ITR-1 और ITR-4 में कुछ नए बदलाव किए हैं, ताकि HRA दावों में पारदर्शिता आए और गलत दावों को रोका जा सके। ये नियम आपको टैक्स बचाने में मदद करेंगे, बशर्ते आप सही जानकारी दें।
किराए के स्थान का विवरण: अब आपको ITR फॉर्म में अपने किराए के मकान का पता और शहर (मेट्रो/नॉन-मेट्रो) बताना होगा।
मकान मालिक का PAN: अगर सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है, तो मकान मालिक का PAN देना जरूरी है।
किराया रसीद: मासिक किराया रसीद जमा करना अनिवार्य है। इसे नियोक्ता को दे सकते हैं या ITR फाइलिंग के समय अपलोड करें।
काम की जगह: HRA दावा करने के लिए आपको अपने कार्यस्थल का विवरण भी देना होगा।
सैलरी का हिस्सा: मेट्रो शहरों में बेसिक सैलरी + DA का 50% और नॉन-मेट्रो में 40% तक छूट मिल सकती है।
इन बदलावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आप सही दावे करें। आयकर विभाग अब AIS (Annual Information Statement) के जरिए आपकी जानकारी को क्रॉस-चेक करता है।
HRA छूट की गणना कैसे करें?
HRA छूट की गणना तीन मानदंडों में से सबसे कम राशि पर होती है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं:
वास्तविक HRA: आपकी सैलरी में मिलने वाला HRA।
किराया - 10% सैलरी: सालाना किराया माइनस बेसिक सैलरी + DA का 10%।
सैलरी का हिस्सा: मेट्रो शहरों में 50% और नॉन-मेट्रो में 40% बेसिक सैलरी + DA।
उदाहरण: मान लीजिए, दिल्ली में रहने वाले राहुल की मासिक बेसिक सैलरी 30,000 रुपये, HRA 14,000 रुपये, और किराया 16,000 रुपये है। - वास्तविक HRA: 14,000 × 12 = 1,68,000 रुपये - किराया - 10% सैलरी: (16,000 × 12) - (10% × 30,000 × 12) = 1,56,000 रुपये - 50% सैलरी (मेट्रो): 50% × 30,000 × 12 = 1,80,000 रुपये छूट = 1,56,000 रुपये (सबसे कम राशि)।
E-filing कैसे करें?
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना अब पहले से आसान है। E-filing पोर्टल (incometax.gov.in) पर ITR-1 या ITR-4 फॉर्म डाउनलोड करें। नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:
लॉगिन करें: अपने PAN और पासवर्ड से E-filing पोर्टल पर लॉगिन करें।
ITR फॉर्म चुनें: AY 2025-26 के लिए ITR-1 या ITR-4 चुनें।
HRA विवरण भरें: HRA शेड्यूल में किराए का पता, PAN, और रसीद की जानकारी डालें।
सत्यापन करें: E-verification के लिए Aadhaar OTP या DSC का इस्तेमाल करें।
सबमिट करें: 15 सितंबर 2025 से पहले ITR सबमिट करें।
टिप: अगर आपने गलती की, तो 31 दिसंबर 2025 तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
HRA छूट के लिए जरूरी टिप्स
टैक्स बचाने के लिए ये टिप्स याद रखें:
रसीदें संभालें: किराया रसीद और किराया समझौता हमेशा तैयार रखें।
मकान मालिक का PAN: अगर किराया 1 लाख से ज्यादा है, तो PAN जरूरी है।
पुरानी व्यवस्था चुनें: HRA छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है।
HRA कैलकुलेटर: ऑनलाइन HRA कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें।
क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना?
15 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। समय पर ITR फाइल करने से रिफंड जल्दी मिलता है और AIS के जरिए आपकी जानकारी सत्यापित होती है।
अंतिम सलाह
HRA छूट टैक्स बचाने का शानदार तरीका है। लेकिन इसके लिए सही दस्तावेज और नए नियमों का पालन जरूरी है। अभी से तैयारी शुरू करें, अपने किराया रसीद और PAN तैयार रखें, और E-filing पोर्टल पर समय से रिटर्न दाखिल करें। टैक्स बचाएं, पैसा बचाएं!
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स्रोत:
Income Tax Department
Tax2win
ClearTax
Economic Times
जानकारी के स्रोत और सत्यता:
यह ब्लॉग आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) और विश्वसनीय स्रोतों जैसे Tax2win, ClearTax, और Economic Times से ली गई जानकारी पर आधारित है। HRA नियमों और E-filing प्रक्रिया की जानकारी CBDT नोटिफिकेशन और AY 2025-26 के लिए अपडेटेड ITR फॉर्म से ली गई है। सत्यता के लिए, AIS और Form 26AS जैसे टूल्स का उल्लेख किया गया है, जो आयकर विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं।