गुजरात में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर 80% स्टाम्प ड्यूटी की छूट! जानें कैसे बचाएं लाखों रुपये
सारांश
गुजरात सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर 80% स्टाम्प ड्यूटी छूट की घोषणा की है, जो मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है। यह छूट आवास समितियों और शेयर प्रमाणपत्रों के जरिए होने वाले ट्रांसफर पर लागू है। जानें इस नीति से लाखों कैसे बचाएं और प्रक्रिया क्या है।
गुजरात में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की नई राहत
हाय दोस्तों! अगर तुम गुजरात में रहते हो और प्रॉपर्टी ट्रांसफर का प्लान बना रहे हो, तो ये खबर तुम्हारे लिए किसी जादू से कम नहीं! गुजरात सरकार ने हाल ही में 80% स्टाम्प ड्यूटी छूट की घोषणा की है, जो मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी बचत का मौका लेकर आई है। लेकिन ये छूट है क्या? कैसे मिलेगी? और तुम इससे कैसे फायदा उठा सकते हो? चलो, इसे आसान भाषा में समझते हैं।
क्या है ये स्टाम्प ड्यूटी छूट?
स्टाम्प ड्यूटी एक तरह का कानूनी शुल्क है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के समय सरकार को देना पड़ता है। गुजरात में अब आवास समितियों, संघों, और गैर-व्यापारिक निगमों द्वारा आवंटन पत्र या शेयर प्रमाणपत्र के जरिए होने वाले प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर 80% स्टाम्प ड्यूटी माफ की जाएगी। यानी, तुम्हें पहले जितना शुल्क देना पड़ता था, अब उसका सिर्फ 20% देना होगा।
किन लोगों को मिलेगा इस छूट का फायदा?
यह योजना खासतौर पर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बनाई गई है। लेकिन कौन-कौन इसका लाभ उठा सकता है? आइए, इसे पॉइंट्स में समझते हैं:
आवास समितियों के सदस्य: अगर तुम किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो।
संघों या गैर-व्यापारिक निगमों के जरिए ट्रांसफर: जिनके पास आवंटन पत्र या शेयर प्रमाणपत्र है।
20 जून 2025 से पहले के ट्रांसफर: यह छूट उन प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर लागू है, जो इस तारीख तक किए गए हैं।
ब्लड रिलेशन ट्रांसफर: परिवार के सदस्यों (जैसे माता-पिता, भाई-बहन) को गिफ्ट डीड के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर भी छूट मिल सकती है।
कैसे बचाएं लाखों रुपये?
मान लो, तुम एक 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। सामान्य तौर पर 4-7% स्टाम्प ड्यूटी (लगभग 2-3.5 लाख रुपये) देनी पड़ती थी। अब 80% छूट के बाद तुम्हें सिर्फ 40,000 से 70000 रुपये देने होंगे। ये तो गजब की बचत है, है ना?
बचत के टिप्स
ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें: गुजरात के IGRS पोर्टल पर जाकर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान आसानी से करें।
सही दस्तावेज जमा करें: सुनिश्चित करें कि तुम्हारे पास आवंटन पत्र या शेयर प्रमाणपत्र तैयार है।
ब्लड रिलेशन में गिफ्ट डीड: अगर प्रॉपर्टी परिवार के सदस्य को दे रहे हो, तो गिफ्ट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ 2-7% होगी, और कुछ मामलों में केवल 5000 रुपये।
स्थानीय उप-पंजीयक से संपर्क करें: ट्रांसफर प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेज जमा करें।
प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियम क्या हैं?
प्रॉपर्टी ट्रांसफर कोई जटिल काम नहीं है, बशर्ते तुम सही प्रक्रिया फॉलो करो। यहाँ कुछ जरूरी नियम हैं:
कानूनी दस्तावेज: प्रॉपर्टी के आवंटन पत्र, शेयर प्रमाणपत्र, या गिफ्ट डीड जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
रजिस्ट्रेशन: ट्रांसफर को उप-पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर करना अनिवार्य है।
स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान: छूट के बाद बची हुई राशि का भुगतान समय पर करें।
गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958: यह छूट इसी कानून के तहत दी जा रही है।
गुजरात सरकार की 2025 की प्रॉपर्टी नीतियां
गुजरात सरकार ने 2025 में मध्यमवर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर कई नई नीतियां बनाई हैं। 80% स्टाम्प ड्यूटी छूट इनमें सबसे बड़ी राहत है। इसके अलावा:
वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी को 1% से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है।
ऋण बंधक विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी को 25,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये किया गया है।
बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर अतिरिक्त छूट दी जा रही है।
स्रोत और विश्वसनीयता
हमने इस ब्लॉग के लिए जानकारी विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स से ली है, जो गुजरात सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित हैं। मुख्य स्रोत:
LiveHindustan:,
MagicBricks:,
ThePrint:
X Posts:,,
निष्कर्ष
80% स्टाम्प ड्यूटी छूट गुजरात में प्रॉपर्टी ट्रांसफर को आसान और किफायती बनाने का शानदार मौका है। सही दस्तावेज और प्रक्रिया के साथ तुम लाखों रुपये बचा सकते हो। तो देर न करो, अपने उप-पंजीयक कार्यालय से संपर्क करो और इस योजना का फायदा उठाओ!
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